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छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में शिक्षा, सरकारी भर्ती और सिनेमा से जुड़े तीन अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक में शासकीय महाविद्यालयों के लिए अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में किए गए संशोधनों का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। नई व्यवस्था में समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकारी कॉलेज या राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के दौरान कम से कम पांच महीने पढ़ाने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के लिए 5 अंक देने की व्यवस्था की गई है।
कैबिनेट ने विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर दोबारा नियुक्ति का अवसर देने का भी फैसला किया है। इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक कर्मचारियों के मानदेय की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब कालखंड के आधार पर भुगतान के बजाय कार्य-दिवस के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। वहीं, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के संबंध में 10 सितंबर को जारी आदेश का भी कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया। इसके तहत फिल्म के टिकट पर देय राज्य जीएसटी के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।
बैठक में पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से जुड़े भर्ती नियम-2026 को भी मंजूरी दी गई। नए नियमों में आरक्षण के साथ नियुक्ति, सेवा शर्तों और चयन प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान तय किए गए हैं। इसका लाभ पुलिस में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों की भर्ती में मिलेगा। इस फैसले के जरिए पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की संबंधित सरकारी भर्तियों में आरक्षण लागू करने का नियामक ढांचा तैयार किया गया है।
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