Patrakar Priyanshi Chaturvedi
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान घायल हुए प्रदर्शनकारियों के इलाज के लिए दिल्ली सरकार को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत ने फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस इसका उपयोग कर सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देना उचित नहीं होगा।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से पैलेट गन के इस्तेमाल संबंधी गाइडलाइन पर जवाब मांगा है। साथ ही जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोला-बारूद का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। यह याचिका पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और दो अन्य याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी, जिनका आरोप है कि संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था।
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