Patrakar Priyanshi Chaturvedi
मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने के आदेश का पालन न होने पर जबलपुर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 मई को निर्धारित की गई है।
यह मामला हाईकोर्ट के कर्मचारियों किशन पिल्लई सहित अन्य द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें 2016 में उच्च वेतनमान न मिलने को चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद वर्ष 2017 में हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि सरकार चार सप्ताह के भीतर इस मुद्दे का समाधान करे, लेकिन आदेश के बावजूद अब तक इसका पालन नहीं किया गया।
अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार की देरी पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि बार-बार समय मांगने के बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि मुख्य सचिव का पक्ष सुने बिना अवमानना पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा और उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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