राबड़ी देवी ने IRCTC आरोपों को दी चुनौती, हाई कोर्ट ने CBI से मांगा जवाब
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बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और RJD नेता राबड़ी देवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कथित IRCTC घोटाले मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी है। कोर्ट ने इस याचिका पर CBI से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 19 जनवरी को तय की। यह कदम विशेष अदालत द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को तय किए गए आरोपों के खिलाफ किया गया है, जिसमें राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से संबंधित धाराओं में आरोप तय किए गए थे।

राबड़ी देवी ने याचिका में कहा कि विशेष अदालत ने आरोप तय करते समय यह मान लिया कि वह साजिश का हिस्सा थीं, जबकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। उनका तर्क है कि रांची और पुरी के BNR होटलों के टेंडर में न तो लालू प्रसाद यादव और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य शामिल था। अभियोजन पक्ष ने भी माना कि लालू यादव ने निविदा प्रक्रिया में न तो मौखिक और न ही लिखित रूप से कोई हस्तक्षेप किया। राबड़ी देवी का कहना है कि आरोप केवल अनुमानों पर आधारित हैं, जबकि आरोप तय करने की प्रक्रिया में अनुमान की कोई जगह नहीं होती।

CBI का आरोप है कि 2004 से 2014 के बीच IRCTC और पटना की सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच टेंडर प्रक्रिया में पक्षपातपूर्ण और हेरफेर वाली साजिश की गई। एजेंसी का कहना है कि यह प्रक्रिया अवैध वित्तीय लाभ के उद्देश्य से की गई थी। IRCTC के तत्कालीन मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार गोयल और अन्य अधिकारियों पर टेंडर प्रक्रिया प्रभावित करने का आरोप है। इस मामले में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव द्वारा दायर समान याचिकाएं भी 19 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।

Priyanshi Chaturvedi 16 January 2026

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