Patrakar Priyanshi Chaturvedi
भोपाल के डीबी सिटी स्थित 5-स्टार होटल कोर्टयार्ड मैरियट पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। शाकाहारी भोजन के नाम पर मांसाहार परोसने के मामले में आयोग ने होटल को सेवा में गंभीर कमी का दोषी मानते हुए उपभोक्ताओं को 18 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। इसमें 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और 3 हजार रुपये वाद व्यय शामिल हैं।
यह मामला 31 दिसंबर 2022 का है, जब विनय तिवारी और सीमांत दुबे नए साल का जश्न मनाने होटल में ठहरे थे। दोनों ने वेजिटेबल दम बिरयानी और मावा बाटी का ऑर्डर दिया था, जिसके बदले होटल ने 1,707 रुपये का बिल वसूला। लेकिन भोजन परोसते समय वेज बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी परोस दी गई।
होटल प्रबंधन ने आयोग के सामने इसे नए साल की पार्टी के दौरान भीड़ और स्टाफ की व्यस्तता से हुई मानवीय त्रुटि बताया। साथ ही कहा कि शिकायत मिलते ही माफी मांगकर शाकाहारी भोजन उपलब्ध करा दिया गया था। हालांकि आयोग के अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल और सदस्य डॉ. प्रतिभा पांडेय ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की गलती से उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा और सामाजिक असहजता झेलनी पड़ी।
पीड़ित उपभोक्ताओं ने परोसे गए भोजन की फोटो-वीडियो रिकॉर्डिंग और बिल पेश किए, जिससे होटल की लापरवाही साबित हो गई। आयोग ने स्पष्ट किया कि इतने प्रतिष्ठित होटल से इस तरह की चूक अस्वीकार्य है। अंततः कोर्टयार्ड मैरियट को उपभोक्ताओं को 18 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
|
All Rights Reserved © 2026 Dakhal News.
Created By:
Medha Innovation & Development |