नेशनल हेराल्ड केस में बढ़ी कानूनी हलचल, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
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नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले चार्जशीट पर कार्रवाई से इनकार कर दिया था, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ED की याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 12 मार्च 2026 तय की है। ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सिर्फ 50 लाख रुपये के बदले करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा किया गया।

ED का बड़ा आरोप, कांग्रेस ने बताया राजनीतिक बदले की कार्रवाई

ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई नाम शामिल किए हैं। एजेंसी का आरोप है कि साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियां निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ के जरिए बेहद कम कीमत में अपने नाम कर ली गईं, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की बड़ी हिस्सेदारी है। ED के मुताबिक, इस मामले में करीब 988 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित आय और लगभग 5,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों का सवाल है। वहीं कांग्रेस लगातार इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत 1938 में हुई थी और 2008 में इसके बंद होने के बाद से ही इसके अधिग्रहण को लेकर विवाद चलता आ रहा है।

 

Vandana Singh 22 December 2025

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