मप्र हाईकोर्ट ने मानहानि केस में अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी वारंट पर लगाईं रोक
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जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को साेमवार काे बड़ी राहत मिली है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने भोपाल की एमपी–एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर अंतरिम रोक लगाते हुए भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र अमित विजयवर्गीय सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट ने मामले को पहले भले ही हर्ड एंड रिजर्व रखा था, लेकिन अब जारी हुए आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि वारंट की कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। पूरा विवाद नवंबर 2020 के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता की एक सभा में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और विधायक आकाश विजयवर्गीय को “गुंडा” कहा था। इस टिप्पणी के आधार पर आकाश विजयवर्गीय ने 2021 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट में जारी है।

हाई कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की ओर से दलील दी गई थी कि वे लोकसभा सांसद हैं और फरार होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से राहत मांगी थी,लेकिन एमपी–एमएलए कोर्ट ने इस आवेदन पर विचार किए बिना ही वारंट जारी कर दिया। अभिषेक की अनुपस्थिति के चलते अदालत ने 26 अगस्त 2024 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसे अब हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश से रोकते हुए सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

 

 

Dakhal News 17 November 2025

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