इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई है। लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन और सुरक्षात्मक उपायों में लापरवाही पाए जाने पर मोरोद स्थित फटाखो के आठ गोदाम सील किए गए हैं।
एसडीएम अजय भूषण शुक्ला ने बताया कि आज जिन फटाखा गोदामों में कार्रवाई की गई है, उनमें भागचंद बोदोमल, बालाजी एजेंसी, क्लासिक फायर वर्क्स, प्रभु प्रकाश, नरेश चावला, जयप्रकाश सुखियानी, सतनाम फायर वर्क्स तथा राजकुमार ईश्वर दास के गोदाम शामिल है। उन्होंने बताया कि उक्त संस्थाओं को बार-बार सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश दिए गए थे। इनके द्वारा निर्देशों की अवहेलना की गई जिसके कारण आज यह कार्रवाई की गई।
दीपावली पर्व के दौरान पेट्रोलियम डिपो के आसपास आतिशबाजी प्रतिबंधित
दीपावली पर्व के दौरान जनसामान्य की सुरक्षा को देखते हुए मांगलिया सड़क स्थित पेट्रोलियम डिपो और उसके आसपास की 500 मीटर की सीमा में आतिशबाजी को पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में एसडीएम घनश्याम धनगर ने शनिवार को नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। यह आदेश 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।