तमिलनाडु में विजय की चुनावी रैली पर रोक की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका
chennai,  Tamil Nadu High Court , Vijay
चेन्नई । तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली के दौरान भगदड़ में 40 लोगों की मौत के बाद उनकी चुनावी रैली पर रोक लगाने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि भगदड़ में हुई मौत की जांच पूरी होने तक अभिनेता विजय के राजनीतिक अभियान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
 
तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ के मामले पर मद्रास उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। एक पीड़ित ने याचिका दायर कर तमिलगा वेत्त्री कज़गम (टीवीके) प्रमुख विजय की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है, क्योंकि करूर में विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ के दौरान 40 लोगों की मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रैलियों पर रोक लगानी चाहिए।
 
अदालत में दायर याचिका में पीड़ित ने कहा है कि भगदड़ को दौरान उन्हें चोट आईं हैं और यह घटना मात्र दुर्घटना नहीं हैं, बल्कि लापरवाही, घोर कुप्रंधन और सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति पूरी तरह उपेक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ के दौरान 40 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 लोग घायल हो गए हैं।
 
याचिका में कहा गया है कि विजय की सभा में बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों के आने के बावजूद, पुलिस ने पर्याप्त प्रतिबंध नहीं लगाए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई अवरोधक नहीं लगाए गए। परिणामस्वरूप, बच्चों, महिलाओं और वयस्कों सहित 40 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस जनहानि का कारण पर्याप्त तैयारियों का अभाव और प्रशासनिक अक्षमता है।
 
याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस को इस मामले के आरोपितों और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भगदड़ में हुई मौत की जांच पूरी होने तक पुलिस को अभिनेता विजय के राजनीतिक अभियान की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह मामला आज न्यायाधीश सेंथिलकुमार के समक्ष सुनवाई के लिए आ सकता है। 
 
इसी तरह, विजय के वकीलों ने भी आज करूर में हुई घटना के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दंडपाणि से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है। न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने कई माँगें रखी हैं, जिनमें मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा स्वयं आगे आकर घटना की जांच कराने और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश देना भी शामिल है। वकील अरिवझगन ने न्यायमूर्ति दंडपाणि से मुलाकात की है और अनुरोध किया है कि मद्रास उच्च न्यायालय जांच की पहल करे। यह मामला कल दोपहर (29 सितंबर) उच्च न्यायालय के मदुरै सत्र में सुनवाई के लिए आएगा।
 
उल्लेखनीय है कि करूर घटना को लेकर पुलिस ने चार धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। घटना की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगतीसन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन भी किया गया है। विजय ने इस दुखद घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 20 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की है।
Dakhal News 28 September 2025

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