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मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं.... बेटियों की पढ़ाई से लेकर बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन तक कई तरह की स्कीम महिलाओं के कल्याण के लिए लागू की गई है.... मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना इन्हीं में से एक खास योजना है... इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता देना है.... ताकि उनके माता-पिता पर वित्तीय बोझ न पड़े और बेटियों का विवाह सम्मानजनक तरीके से हो सके....
प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की गयी ... मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब एक विवाह के लिये 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी रही है ... इसमें 49 हजार रुपये का अकाउंट पेयी चेक वधु के नाम से तथा 6 हजार रुपये आयोजन करने वाले निकाय को दिया जाता है .. बीते वर्ष इस योजना में 60 हजार से ज्यादा निर्धन कन्याओं के विवाह करवाए गए ... मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, जरूरतमंद परिवारों के साथ सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले निकायों को भी आर्थिक सहायता दी जा रही है... यह सहायता सामूहिक विवाह में इस शर्त के साथ दी जाती है कि लड़की की 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो... इसके लिए कन्या का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है... पिछले वर्ष प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत 62 हजार 84 विवाह कराये गये हैं.... इसमें 341 करोड़ 46 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी... चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल, 2024 से अभी तक 12 हजार 979 कन्याओं के विवाह/निकाह के लिये 73 करोड़ 22 लाख रुपये की सहायता राशि दी गयी है...
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