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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ओर से एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 19 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान आज विजय शाह की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने सुनवाई टालने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें कुछ दस्तावेज दाखिल करने हैं। उसके बाद कोर्ट ने 19 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया। इसके पहले 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा था कि आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं, आप जानते हैं आप कौन हैं, आप सरकार में मंत्री हैं । जब देश संकट से गुजर रहा हो तो हर शब्द का महत्व होता है, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
दरअसल विजय शाह की ओर से हाई कोर्ट के एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई है। 15 मई वकील विभा मखीजा ने चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा था कि हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते समय विजय शाह का पक्ष नहीं सुना। उनके बयान का गलत अर्थ लगाया गया। विजय शाह ने माफी भी मांग ली थी। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपने मुवक्किल ने किस तरह का बयान दिया है। वह संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं। उन्हें जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए था।
दरअसल इंदौर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लिए बिना विवादित बयान दिया था। इस बयान के बाद काफी हंगामा खड़ा हुआ था। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद विजय शाह पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
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