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सिवनी । मध्य प्रदेश के सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के के रूखड़ परिक्षेत्र में गश्ती दल को शनिवार सुबह एक बाघिन का शव मिला है। इसके बाद विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की कार्यवाही की गई। शव परीक्षण के दौरान बाधिन के चारों पंजे व तीन केनाइन दांत नहीं पाये गए। वही पेंच पार्क प्रबंधन इस मामले में जांच में जुट गया है। पेच टाइगर रिजर्व के उपसंचालक रजनीश सिंह ने बताया कि पार्क के वफर क्षेत्र के परिक्षेत्र रुखड में गश्ती दल को शनिवार सुबह मासूरनाला नामक नाले में किसी प्राणी के शव की बदबू आई। बदबू के स्थान की ओर बढ़ते हुए पाया की बदबू जिस जगह से आ रही थी वह एक गहरी खाई के जैसी जगह थी। उस खाई के नीचे पहुंचने पर नाले की रेत में दबा हुआ बाघ का शव दिखा। शव का लगभग एक तिहाई हिस्सा रेत के बाहर था एवं शेष दो तिहाई रेत के अंदर था।
मृत बाघ के शव का टाइगर रिजर्व के फोटो डेटाबेस से मिलान से ज्ञात हुआ है कि यह मादा बाघ है और पहली बार वर्ष 2016 में वयस्क बाघिन के रूप में कैमरा ट्रैप में पहचानी गई थी एवं हमारे डेटाबेस में इसे पीएन 42 क्रमांक दिया गया था। वर्ष 2016 में इसकी उम्र लगभग 2 से 3 साल थी इस अनुमान से यह वर्तमान में 12 या अधिक वर्ष आयु की थी। वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सक डॉ. अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में दल द्वारा एनटीसीए एसओपी अनुरूप ने उक्त बाघिन के शव का परीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान किसी भी प्रकार के जहर खुरानी, करंट या गोली लगने के साक्ष्य शरीर पर नहीं पाए गए। प्रथम दृष्टया बाघिन की मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई होगी किंतु मृत बाघिन के शव को देखकर वन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कतिपय व्यक्तियों ने उसके चारों पंजे कुल्हाड़ी या अन्य धारदार हथियार से काट लिए एवं तीन केनाइन दांत भी उखाड़ लिए। पोस्टमार्टम के उपरांत एनटीसीए के प्रोटोकॉल के अनुसार क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व, उपसंचालक, पेंच टाइगर रिजर्व एवं भस्मीकरण समिति के अन्य सदस्यों के समक्ष शव का दाह संस्कार किया गया। प्रकरण में अग्रिम विवेचना जारी है।
क्षेत्र संचालक, पेंच टाइगर रिजर्व देवप्रसाद ने उक्त बाघिन के पंजों को काटने वाले और दांत निकलने वाले आरोपियों के बारे में पुख्ता सूचना देने पर 10000 रूपये के इनाम की घोषणा की है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस बाबत पुख्ता सूचना हो तो वह मोवाईल नंबर 7447443015 पर उक्त आरोपियों के बारे में सूचना दें सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा।
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