रायसेन । बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में नागरिकों को बाल विवाह नहीं कराने के प्रति जागरूक करने के लिए शुक्रवार को कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, पुलिस अधीक्षक पंकज पाण्डे तथा जिला पंचायत सदस्य राजेन्द्र बघेल द्वारा जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम की जिले में सहयोगी संस्था कृषक सहयोग संस्थान द्वारा तैयार कराया गया यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों तथा बाल विवाह कराने पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
कलेक्टर विश्वकर्मा ने कहा कि बाल विवाह अब सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं कानूनन अपराध भी है। यह रथ बाल विवाह के कानूनी और सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारियां देकर लोगों को जागरूक करेगा। पुलिस अधीक्षक पंकज पाण्डे ने कहा कि बाल विवाह कराने या बाल विवाह में शामिल होने पर दो साल की सजा या एक लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। यदि कहीं बाल विवाह होने की संभावना या सूचना प्राप्त हो तो प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस या चाईल्ड लाइन नम्बर पर जानकारी दी जा सकती है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार, कृषक सहयोग संस्थान के निदेशक डॉ एचबी सेन भी उपस्थित रहे।