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सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका डॉ. केए पॉल ने दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने न केवल बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की मांग की थी, बल्कि भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने और चुनाव के दौरान पैसा व शराब बांटने वालों को कम से कम पांच साल की सजा देने का भी प्रस्ताव रखा था। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने टिप्पणी की कि जब चुनाव में जीत होती है तो ईवीएम को सही माना जाता है, लेकिन हारने पर इसे खराब बताया जाता है। पॉल ने दावा किया कि उन्होंने 150 से ज्यादा देशों की यात्रा की है, जहां अधिकांश जगह बैलेट पेपर का उपयोग होता है। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत में ईवीएम एक सुरक्षित और भरोसेमंद तकनीक है, और बैलेट पेपर पर लौटना लोकतंत्र के लिए पीछे जाने जैसा होगा। कोर्ट ने याचिका को अव्यावहारिक बताते हुए खारिज कर दिया और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के नाम पर बार-बार ऐसी मांगें उठाने पर भी सवाल उठाए।
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