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नवनीत गुर्जर
पीढ़ियाँ गुज़र जाती हैं लेकिन वो तारीख़ नहीं आती। आरोपी खुले घूमते रहते हैं और पीड़ित लोग डर में जीते रहते हैं, लेकिन वो तारीख़ नहीं आती। सरकारों, वकीलों और न्यायाधीशों ने इस बारे में हो सकता है सोचा होगा, लेकिन इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। किए भी गए हो तो न तो वे आम आदमी को दिखाई दिए और न ही न्याय प्रक्रिया में उनकी झलक दिखाई दी।
न्याय प्रक्रिया को इतना सरल और सहज बनाना चाहिए कि आम आदमी कोर्ट रूम में जाने से घबराए नहीं। ख़ासकर पीड़ित व्यक्ति की घबराहट तो दूर करनी ही चाहिए। आख़िर तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़ के नकारात्मक कल्चर को न्यायपालिका कब तक ढोती रहेगी? आरोपी तारीख़ें आगे बढ़वाते रहते हैं और वे बढ़ती भी रहती हैं। न्याय आम आदमी की पहुँच से दूर, बहुत दूर होता जाता है।
अगर त्वरित न्याय होने लगे तो अपराधों पर बहुत हद तक अंकुश लग सकता है। कोलकाता, बदलापुर जैसी घटनाओं में निश्चित रूप से कमी ज़रूर आएगी। अभी न्याय या फैसलों में बहुत देर होने के कारण अपराधियों में ख़ौफ़ नहीं है। अपराध करने वाले के भीतर ख़ौफ़ पैदा करने का एक ही तरीक़ा है और वो है त्वरित न्याय। इसके सिवाय कोई चारा नहीं है। क्योंकि हम एक सभ्य और सहज राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं इसलिए अपराधियों को दण्ड देने का न्यायिक प्रक्रिया के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता।
हो सकता है कि जघन्य घटनाओं के तुरंत बाद कुछ लोगों को लगता हो कि चौराहे पर खड़ा करके ऐसे अपराधियों को दण्ड देना ही उचित है लेकिन यह नारकीय व्यवस्था साबित हो सकती है। सही मायने में कुछ लोगों में इस तरह की सोच विकसित होने का कारण भी न्याय में देरी ही है। न्याय प्रक्रिया में सुधार की बात ठान ली जाए तो पेंडिंग केस और नए मामलों में देरी की समस्या से निजात पाई जा सकती है।
अगर यह करना है तो वकीलों, न्यायाधीशों और सरकारों को मिलकर इसके लिए तुरंत आगे बढ़ना होगा। न्याय में देरी आख़िर कितनी, क्यों और कब तक जारी रहेगी?
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