Dakhal News
21 November 2024दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में CM अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 3 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका शुगर लेवल डाउन हो रहा है। इसी वजह से लंच करने की इजाजत मांगी है। CBI ने 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने एक हफ्ते ही हिरासत बढ़ाई।
इससे पहले 20 अगस्त को लोअर कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। साथ ही जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था।
23 अगस्त को CBI ने कोर्ट को बताया कि उन्हें शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक पर केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। CBI ने केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस पर भी आज सुनवाई होगी।
26 जून को CBI ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था
शराब नीति केस में केजरीवाल के खिलाफ ED और CBI का केस चल रहा है। ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। हालांकि, इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं CBI केस में वह जेल में बंद हैं। CBI ने 26 जून को शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोपों पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
केजरीवाल को 12 जुलाई को ED केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी
सुप्रीम कोर्ट ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं।
जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है। इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है।
Dakhal News
27 August 2024
All Rights Reserved © 2024 Dakhal News.
Created By: Medha Innovation & Development
|