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शराब बेचने और पीने पर एक हजार का जुर्माना
डिंडौरी जिले के जल्दा मुड़िया गांव में शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है यहाँ शराब बेचने और पीने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा मे ये प्रस्ताव पारित किया गया डिंडौरी जिले के अमरपुर जनपद पंचायत के जल्दा मुड़िया गांव में अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणों ने ग्राम सभा मे पेसा एक्ट के तहत ग्राम में शराब बनाकर बेचने एवं पीने पर प्रतिबंध लगाया है मध्यप्रदेश में पेसा एक्ट लागू होने के बाद यह जिले की पहली ग्राम सभा है जिसने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है इस प्रस्ताव की जानकारी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लगी तो उन्होंने भी ट्विटर पर ट्वीट कर ग्रामीणों की प्रशंसा की जल्दा मुड़िया गांव के ग्राम सभा अध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि 30 दिसम्बर को पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया गया था गांव की महिलाओं और पुरुषों ने एक मत होकर गांव में शराब पर प्रतिबंध लगाने की आवाज उठाई इसके बाद ग्राम सभा मे प्रस्ताव पारित किया गया है कि गांव में जो भी ग्रामीण शराब बनाते या बेचते पाया जाएगा उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा गांव की सरपंच सुनीता वनवासी ने बताया कि साथ ही गांव के जिस घर मे शादी,विवाह, जन्मोत्सव या पूजा होगी उस घर के लोगो को ग्राम सभा मे आकर जानकारी देनी होगी तब उन्हें उपयोग के लिये चार लीटर शराब तक कि छूट मिल सकेगी ग्रमीण महिलाओ में इस फैसले का स्वागत करते हुए इस फैसले की सराहना कर रहे है।
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