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राजधानी भोपाल से सिमी के आंतकियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। साल 2013 के सेंधवा कांड मामले में प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के 4 आतंकियों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है। सजा के अनुसार 2 आतंकियों को आजीवन कारावास और 2 को 10 साल की सजा मिली है। साथ ही 4 सिमी आतंकियों को बरी भी किया गया है। जानकारी के अनुसार कोर्ट ने सिमी आंतकी उमेर दंडोति को आजीवन कारावास, मोहम्मद सादिक को आजीवन कारावास, इरफान नागोरी को और अबु फैजल को 10-10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में 4 आरोपी छूट गए हैं। जिनके खिलाफ अब मध्य प्रदेश सरकार हाईकोर्ट जाएगी।
दरअसल साल 2013 में सेंधवा में एटीएस की टीम ने सिमी आतंकियों को पकड़ा था। उस दौरान कुल 15 आरोपी बनाए गए थे। और इस मामले में 7 लोगों का इनकाउंटर हुआ था। जिसके बाद आज यानी शुक्रवार को सिमी आतंकियों को जिला कोर्ट में पेश किया गया था। जहां करीब 9 साल बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार 24 दिसंबर 2013 में सोलापुर के महाराष्ट्र के समीप आतंकियों के पास से विस्फोटक मिला था। और पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई भी थी। उस दौरान सिमी के आतंकी देश के बड़े नेता और प्रसिद्ध लोगों की हत्या करने की तैयारी में थे।
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