डीमैट अकाउंट की KYC कराना ज़रूरी : 30 जून आखिरी तारीख, इसके बाद डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट
KYC Dmate account

SEBI ने नया ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाने के कुछ नियमों में बदलाव कर दिए हैं। जिसमे डीमैट अकाउंट की KYC 30 जून तक  कराना ज़रूरी है। अगर KYC नहीं होती है तो आपका डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा।  जिससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट फंस सकता है। साथ ही कोई कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो , ये शेयर्स अकाउंट में  ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। हर डीमैट अकाउंट की  KYC के साथ ये 6 जानकारियां (नाम, पता, मोबाइल नंबर,पैन कार्ड नं, ईमेल ID, आय) ज़रूरी हैं। ट्रेडिंग खाता धारक को इन सभी 6 जानकारियों के साथ KYC विशेषताओं को अपडेट करना अनिवार्य है। साथ ही 1 जून, 2021 से खोले गए नए सभी डीमैट खातों के लिए ये अनिवार्य है।  KYC कराने के लिए आप ब्रोकरेज हाउस के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपने  स्टॉक ब्रोकर से सलाह ले कर ऑनलाइन भी करा सकते हैं।

Dakhal News 23 June 2022

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