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नए आतंकरोधी कानून के तहत हुआ फैसला
केंद्र की मोदी सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद को आतंकी घोषित कर दिया है | इनके अलावा दाऊद इब्रहिम और जकी-उर-रहमान लखवी को भी संशोधित आतंक रोधी कानून के तहत आतंकी घोषित किया गया है |
केंद्र सरकार ने यह फैसला संसद द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक- 2019 को मंजूरी दिए जाने के एक महीने बाद यह कदम उठाया है | गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है | कि मौलाना मसूद अजहर आतंकी गितिविधियों में शामिल है और इसलिए उसे आतंकी घोषित किया जाता है | वहीं सरकार का यह भी मानना है कि हाफिज सईद आतंकवाद में शामिल है इसलिए उसे भी आतंकी घोषित किया जाता है | मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को व्यक्तिगत आतंकी घोषित किया गया है |
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