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कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि का केस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश और सजा को भी रद्द कर दिया है।
शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगाए गए मानहानी के मामले में भोपाल जिला अदालत ने केके मिश्रा को दो साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
मिश्रा ने सीएम शिवराज की पत्नी साधना सिंह पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल(व्यापमं) घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि साधना सिंह के मायके से 19 परिवहन निरीक्षकों की भर्ती हुई थी, इसके साथ ही सीएम हाउस से किसी महिला ने घोटाले के आरोपी नितिन महिंद्रा को 129 बार फोन किए थे।
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