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छत्तीसगढ़ के सिरपुर में कथित सरकारी जमीन पर रिसोर्ट बनाने के मामले में फंसे प्रदेश के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के परिजनों के खिलाफ सरकार सिविल कोर्ट में परिवाद दायर करेगी। महासमुंद जिला प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभागों को यह निर्देश दिया है।
महासमुंद कलेक्टर हिमशिखर गुप्ता का कहना है कि कलेक्टर को सीधे रजिस्ट्री पर किसी तरह का फैसला करने का अधिकार नहीं है। रजिस्ट्री को बहाल रखने या रद्द करने का आदेश सिविल न्यायालय ही दे सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में मंत्री या उनके परिजनों को नोटिस देने का सवाल ही नहीं है।
हम विभागीय स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। कमिश्नर के आदेश पर जल संसाधन, वन और राजस्व विभाग के अफसरों की कमेटी ने इस मामले की जांच कर 2 महीने पहले रिपोर्ट दे दी थी। मामले के दोबारा प्रकाश में आने के बाद फिर से जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। अब संबंधित विभागों को प्रकरण का निराकरण करने कहा है। इसके लिए जल्द ही सिविल न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा। कोर्ट के निर्णय के आधार पर संबंधित भूमि का निराकरण हो पाएगा।
बृजमोहन पहुंचे दिल्ली
उधर जल संसाधन से संबंधित बैठक में शामिल होने बृजमोहन दिल्ली चले गए हैं। माना जा रहा है कि वे इस प्रकरण में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे।
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