Patrakar Priyanshi Chaturvedi
केंद्रीय कैबिनेट ने बंद नोट रखने पर जुर्माना लगाने को लेकर बनाए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब तय तारीख के बाद किसी के पास 500 और 1000 के 10 नोट से ज्यादा पाए गए तो उस पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
जारी किए गए अध्यादेश का नाम द स्पेसिफाइड बैंक नोट्स केसेशन ऑफ लायबिलिटीज ऑर्डिनेंस रखा गया है।
इस अध्यादेश को बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। इसमें पुराने नोटों को जमा करने की आखरी तारीख को लेकर भी कुछ निर्णय लिए गए हैं। हालांकि, 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट आरबीआई के पास जमा करवाए जा सकते हैं।
केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दे सकती है जिसमें पुराने नोटों को 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा करवाने की छूट कुछ विशेष शर्तों के साथ दी जा सकती है। इसमें उन लोगों को छूट मिल सकती है जो विदेशों में रहते हें या फिर दुर्गम जगहों पर तैनात सेना या अर्धसैनिक बलों के लोग हैं।
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