BS-6 वाहन मालिकों को बड़ी राहत: PUC की वैधता 3 साल करने का प्रस्ताव, नए नियमों का मसौदा जारी
केंद्र सरकार ने BS-6 वाहनों के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) प्रमाणपत्र के नियमों में बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मसौदे के अनुसार, नए गैर-परिवहन (प्राइवेट) BS-6 वाहनों के लिए एक बार PUC प्रमाणपत्र बनवाने पर उसकी वैधता 3 साल तक होगी, जबकि नए परिवहन वाहनों के लिए यह अवधि 2 साल प्रस्तावित की गई है। इस बदलाव से छत्तीसगढ़ सहित देशभर में चल रहे 25 लाख से अधिक BS-6 वाहन मालिकों को बार-बार PUC बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यह केवल मसौदा है और सुझाव व आपत्तियां मिलने के बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
प्रस्ताव के अनुसार, 6 से 10 वर्ष पुराने BS-6 वाहनों के लिए PUC की वैधता 1 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए 6 महीने होगी। वहीं BS-4 वाहनों के लिए 6 महीने और BS-1 से BS-3 वाहनों के लिए 3 महीने की वैधता प्रस्तावित है। मंत्रालय मोबाइल रिचार्ज की तर्ज पर PUC नवीनीकरण व्यवस्था भी लागू करने की तैयारी में है। वहीं, बिना वैध PUC के वाहन चलाते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 10 हजार रुपये तक जुर्माना, 6 महीने तक की जेल और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई का प्रावधान जारी रहेगा।