PFI नेताओं पर चलेगा ट्रायल, NIA कोर्ट ने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में आरोप तय किए
दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित विशेष NIA अदालत ने प्रतिबंधित संगठन Popular Front of India (PFI), उसके संस्थापक अध्यक्ष E. Abubacker समेत 20 नेताओं के खिलाफ देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ नियमित ट्रायल चलाने का आदेश देते हुए 29 जुलाई से NIA को अपने गवाह और साक्ष्य पेश करने के निर्देश दिए हैं। सभी आरोपियों ने अदालत में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और मुकदमे का सामना करने की बात कही है।
NIA के आरोपों के अनुसार, आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आपराधिक साजिश, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी, आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने और युवाओं की भर्ती जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि संगठन पर वर्ष 2047 तक भारत में तथाकथित "इस्लामिक खिलाफत" स्थापित करने की साजिश रचने का भी आरोप है। अब मामले की सुनवाई ट्रायल के दौरान उपलब्ध कराए जाने वाले साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आगे बढ़ेगी, जहां अदालत आरोपों की सत्यता पर निर्णय करेगी।