दतिया में धारा-163 लागू, बिना अनुमति सभा-जुलूस और प्रदर्शन पर रोक
दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पूरे दतिया अनुभाग में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 लागू कर दी है। यह आदेश 10 जुलाई की रात 9 बजे से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। हाल ही में टिकट विवाद के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे जाम और तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने बिना अनुमति सभा, जुलूस, धरना, रैली और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने, बिना अनुमति लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली सामग्री के प्रचार-प्रसार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रशासन ने बताया कि झांसी-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हालिया चक्का जाम के दौरान 15 से 20 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था और पथराव व तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई थीं। इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने कहा कि उपचुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा तथा आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।