पूर्व आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पर ED का शिकंजा, 18.20 करोड़ की कथित संपत्ति मामले में कार्रवाई तेज
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पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकायुक्त में आय से अधिक संपत्ति के मामले के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत इंदौर की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत (प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट) दायर की है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायालय ने भदौरिया के खिलाफ नोटिस जारी किया है। ईडी ने यह जांच लोकायुक्त इंदौर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जिसमें आरोप है कि उन्होंने सरकारी सेवा के दौरान अपनी वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की।

 

ईडी की जांच में दावा किया गया है कि कथित अवैध आय को भदौरिया और उनके परिजनों के नाम पर चल-अचल संपत्तियों में निवेश किया गया और उसे वैध संपत्ति के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया। एजेंसी के अनुसार, अपराध से अर्जित आय का मूल्य करीब 18.20 करोड़ रुपये है। इसी आधार पर ईडी पहले ही नकदी, सोना-चांदी, जमीन, मकान और अन्य परिसंपत्तियों को पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत कुर्क कर चुकी है। अब मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और भदौरिया को लोकायुक्त के साथ-साथ ईडी की कार्रवाई का भी सामना करना होगा।

Priyanshi Chaturvedi 9 July 2026

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