प्रमोशन में आरक्षण पर फैसला अंतिम चरण में, हाईकोर्ट ने एमपी सरकार से मांगा जवाब
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मध्यप्रदेश में लंबे समय से लंबित प्रमोशन में आरक्षण मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने अंतिम फैसले की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने कहा कि इस बहुचर्चित मामले का जल्द अंतिम निराकरण किया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से उस मौखिक आश्वासन पर भी जवाब मांगा है, जिसमें नई पदोन्नति नीति लागू नहीं करने की बात कही गई थी। इस मामले के फैसले पर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं।

 

सुनवाई के दौरान सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी संस्था (सपाक्स) ने मांग की कि अंतिम फैसला आने तक सरकार किसी भी प्रकार के पदोन्नति आदेश जारी न करे। सपाक्स ने विधानसभा सचिवालय में हाल ही में जारी 15 पदोन्नति आदेशों पर भी आपत्ति जताई। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने महाधिवक्ता की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए सुनवाई टालने का आग्रह किया। कोर्ट ने संकेत दिए कि मामले की अंतिम सुनवाई जल्द तय की जाएगी, जिससे वर्षों से लंबित इस विवाद पर फैसला आ सके।

Priyanshi Chaturvedi 7 July 2026

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