शिवाजी मार्केट विस्थापन पर हाईकोर्ट की रोक, दुकानदारों को मिली बड़ी राहत
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Indore के शिवाजी मार्केट में प्रस्तावित विस्थापन को लेकरMadhya Pradesh High Court ने नगर निगम की कार्रवाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अवकाश के दिन हुई विशेष सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक यथास्थिति (status quo) बनाए रखी जाए। इस फैसले से बाजार के दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि बिना सहमति और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के किसी भी दुकानदार को हटाया नहीं जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस मार्केट से करीब 5,000 लोगों की आजीविका जुड़ी है और अचानक कार्रवाई से उनके रोजगार पर खतरा पैदा हो गया है। कोर्ट ने पहले दिए गए निर्देशों का भी हवाला दिया, जिसमें सहमति के बिना विस्थापन न करने की बात कही गई थी।

 

Indore Municipal Corporation का कहना है कि शहर के विकास और ट्रैफिक सुधार के लिए इस क्षेत्र का पुनर्विकास जरूरी है, जबकि दुकानदार पारदर्शी और सहमति आधारित प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। फिलहाल कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद स्थिति जस की तस बनी हुई है और अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के तर्कों पर आगे फैसला होगा।

Priyanshi Chaturvedi 27 April 2026

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