सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के ‘टैरिफ बम’ को लगाया रोक
Supreme Court blocks Trump

डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके द्वारा दुनियाभर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया और स्पष्ट किया कि इस तरह के फैसले के लिए कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और 10% वैश्विक टैरिफ लगाने का ऐलान किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उनका ‘टैरिफ बम’ फेल हो गया।

 

ट्रंप ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत को अब भी 18% टैरिफ देना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध ठहराया। व्हाइट हाउस ने बताया कि 24 फरवरी रात 12:01 बजे से लागू होने वाला 10% टैरिफ केवल 150 दिनों के लिए रहेगा और इस दौरान भारत समेत सभी देशों को इसी दर पर टैरिफ चुकाना होगा।

 

ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि वह बहुत समझदार नेता हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका और भारत के बीच अब एक निष्पक्ष ट्रेड समझौता हुआ है। ट्रंप ने कहा कि इससे पहले भारत अमेरिका का लाभ उठाता रहा है, लेकिन अब यह समझौता दोनों पक्षों के लिए संतुलित है और अमेरिका के लिए टैरिफ संबंधी स्थिति में बदलाव आया है।

Priyanshi Chaturvedi 21 February 2026

Comments

Be First To Comment....

Video
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved © 2026 Dakhal News.