Patrakar Priyanshi Chaturvedi
सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में अहम फैसला सुनाते हुए उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों की कथित भूमिका अन्य आरोपियों की तुलना में अधिक गंभीर और केंद्रीय है, इसलिए उन्हें फिलहाल राहत नहीं दी जा सकती। साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि ये दोनों आरोपी एक साल तक इस मामले में दोबारा जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकेंगे।
हालांकि, कोर्ट ने इसी मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफा उर रहमान को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि जमानत मिलने से इन आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप कमजोर नहीं होते और शर्तों के उल्लंघन पर ट्रायल कोर्ट जमानत रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी दोहराया कि UAPA जैसे मामलों में लंबी हिरासत अपने आप में जमानत का आधार नहीं बन सकती।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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