एयर प्यूरीफायर पर GST घटाने से इनकार, केंद्र बोला– खुलेगा ‘भानुमति का पिटारा’
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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर GST 18% से घटाकर 5% करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सवाल उठाया कि GST को ऐसे स्तर पर क्यों नहीं लाया जा सकता, जिससे आम आदमी भी एयर प्यूरीफायर खरीद सके। हालांकि केंद्र सरकार ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका वास्तव में जनहित याचिका नहीं है और इससे किसी खास वर्ग को फायदा पहुंचाने की मंशा हो सकती है।

 

 

केंद्र की ओर से पेश ASG एन. वेंकटरमन ने कोर्ट को बताया कि GST दरों पर फैसला लेने का अधिकार GST काउंसिल के पास है, जो एक संवैधानिक संस्था है। उन्होंने कहा कि एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने की मांग भी प्रक्रियात्मक रूप से जटिल है और इसके लिए कई नियम व लाइसेंसिंग शामिल हैं। ASG ने चेतावनी दी कि अगर इस तरह GST घटाने का आदेश दिया गया, तो इससे “भानुमति का पिटारा” खुल जाएगा और कई अन्य उत्पादों को लेकर भी ऐसी ही मांगें उठने लगेंगी।

 

 

कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि मौजूदा कीमतों के चलते एयर प्यूरीफायर आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं। वहीं केंद्र सरकार ने मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्र को 10 दिनों में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को तय की है।

Priyanshi Chaturvedi 26 December 2025

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