Patrakar Priyanshi Chaturvedi
भोपाल । उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रविवार काे भाेपाल स्थित निवास कार्यालय में खाद्य एवं औषधि प्रशासन व्यवस्था की वृहद समीक्षा की। उन्होंने छिंदवाड़ा की दुखद घटना पर की जा रही कार्रवाई की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु शासन एवं प्रशासन से सतत संपर्क में रहकर दोषियों पर सख्त कार्यवाही चिन्हांकन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर अपराध है जिसमें मध्यप्रदेश ने अपने अनमोल चिराग़ों को खोया है। इस घटना में लिप्त निजी कंपनी के कर्मचारियों के साथ-साथ ऐसे अधिकारी जिन्होंने जांच में कोताही बरती है, उन पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि घटना में तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक त्रुटियों को स्पष्ट करते हुए संबंधित अधिकारियों की भूमिका का स्पष्ट चिन्हांकन कर तमिलनाडू शासन को पत्राचार कर अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले में कठोर कार्यवाही नितांत आवश्यक है ताकि दोषियों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित हो। साथ ही अन्य ड्रग मैन्युफैक्चरर सजग हों और नियमों की अनुपालना सुनिश्चित हो।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर सीडीएससीओ के साथ संयुक्त रूप से मध्यप्रदेश के कफ सिरप निर्माताओं की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि औषधियों की गुणवत्ता, विक्रय व्यवस्था और कोडीन आधारित दवाओं के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए नियमों की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि राज्य एवं केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की संयुक्त जांच में कोल्ड्रिफ़ सिरप, रिलाइफ़ सिरप और रिस्पीफ़्रेश टीआर सिरप की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई है। इन उत्पादों की बिक्री, स्टॉक और जब्ती संबंधी कार्यवाही की दैनिक मॉनिटरिंग करें।
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने डायथाइलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल के परीक्षण को इंडियन फार्माकोपिया के जनरल मोनोग्राफ में शामिल कर लिया है, जिससे दवा निर्माण में इन रसायनों की अनिवार्य जांच सुनिश्चित होगी। कोडीन आधारित औषधियों की बिक्री पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब सी एंड एफ एजेंसी से होलसेलर को अधिकतम 1000 बॉटल्स और होलसेलर से रिटेलर को अधिकतम 50 बॉटल्स प्रति माह से अधिक बिक्री की सूचना औषधि निरीक्षक को देना अनिवार्य होगा। साथ ही, कोडीन युक्त दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही की जा सकेगी।
शेड्यूल औषधियों की बिक्री केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि शेड्यूल औषधियों की बिक्री केवल पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में ही की जाए। बिना फार्मासिस्ट के बिक्री पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करें। सभी दवा विक्रेता बिक्री रजिस्टर में चिकित्सक का नाम, पर्चे की तिथि, रोगी का विवरण और अन्य प्रावधानों का पालन करें। उन्होंने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना, दुरुपयोग पर रोक लगाना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।
औषधि निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने ड्रग मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का मसौदा शीघ्र करें तैयार
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि औषधि गुणवत्ता नियंत्रण आधारभूत संरचनाओं, लैब और मैनपावर को सशक्त किया जाये। जिससे शीघ्र टेस्टिंग सुनिश्चित की जा सके। राज्य में औषधि निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ड्रग मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन योजना के मसौदे को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। इस योजना में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर स्थित राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन और सभी प्रयोगशालाओं में माइक्रोबायोलॉजी व स्टरलिटी लैब स्थापित की जाएंगी।
प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक उपकरण जैसे एचपीएलसी, जीएलसी, जीसीएमएसएम, एलसीएमएस, आईआर, यूवी, डिसॉलूशन टेस्टर और डिज़िंटीग्रेशन टेस्टर लगाए जाएंगे। सभी प्रयोगशालाओं को एनएबीएल मान्यता की कार्यवाही भी जाएगी। संपूर्ण राज्य में डेटा एंट्री ऑपरेटर, सैंपलिंग असिस्टेंट, एनालिस्ट, केमिस्ट, लैब असिस्टेंट आदि नए पद सृजित किए जाएंगे। साथ ही कानूनी एवं प्रोजेक्ट प्रबंधन इकाई और एन्फोर्समेंट सेल की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रवर्तन, निगरानी और त्वरित कार्रवाई की क्षमता बढ़ेगी। फील्ड स्तर पर पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइसेस से औषधियों की गुणवत्ता की त्वरित जांच सुनिश्चित होगी, जबकि नियमित प्रशिक्षण और ई-लर्निंग प्रोग्राम से अधिकारियों की दक्षता में वृद्धि होगी।
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