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नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने यूट्यूब चैनल 4पीएम को ब्लॉक करने का आदेश वापस ले लिया है। आज इस बात की सूचना 4पीएम की ओर पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच को दी।
सिब्बल ने कहा कि इस याचिका को भी उन याचिकाओं के साथ टैग कर दिया जाए जिनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रुल्स के रुल 16 को निरस्त करने की मांग की गई है। उसके बाद कोर्ट ने दूसरी याचिकाओं के साथ भी इस याचिका को टैग करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
याचिका यूट्यूबर चैनल चलाने वाले पत्रकार संजय शर्मा ने दायर की है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने के आदेश को निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार उसके चैनल को ब्लॉक करने के आदेश और उसकी वजह बताए। सिब्बल ने कहा था कि यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने की वजह बताए बिना ही ब्लॉक कर दिया गया। ऐसा करना मनमाना और पूरे तरीके से असंवैधानिक है। याचिका में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रुल्स के रुल 16 को निरस्त करने की मांग की गई थी।
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