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राजगढ़ । खिलचीपुर क्षेत्र के ग्राम झरन्या और बिसलाई में बाल विवाह की सूचना पर शनिवार को महिला एवं बाल विकास विभाग, अहिंसा वेलफेयर सोसायटी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और बाल विवाह रुकवाए साथ ही परिजनों को सख्त चेतावनी दी गई।
जानकरी के अनुसार बिसलाई गांव में चार दिन बाद 16 वर्षीय किशोर का विवाह होना था, सूचना पर पहुंची टीम ने परिजनों से चर्चा कर बाल विवाह से जुड़े कानूनी प्रावधान और दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। परिजनों को चेतावनी देते हुए कहा गया कि बाल विवाह किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर ग्राम झरन्या निवासी 12 वर्षीय बालक का विवाह सेमलापुरा गांव में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में होना तय हुआ था। संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बालक के परिजन और ग्रामीणजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। टीम ने कानूनी प्रावधान बताते हुए कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है, जिसमें छह माह से दो साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कार्रवाई के दौरान परियोजना अधिकारी प्रतिभा साहू, सुपरवाइजर संतोष चैहान, सोसायटी से मनीष दांगी, रजनी प्रजापति, नरेन्द्र व्यास सहित पुलिस टीम मौजूद रही।
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