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डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पर पब्लिक फीडबैक की अवधि 2 मार्च तक बढ़ी
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDPA) के मसौदा नियमों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया (पब्लिक फीडबैक) की अवधि 2 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। पहले यह अंतिम तिथि 18 फरवरी तय की गई थी, लेकिन इंडस्ट्री जगत के हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस परामर्श अवधि को बढ़ाया गया है।

MeitY ने 3 जनवरी को इस बहुप्रतीक्षित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के मसौदा नियमों का अनावरण किया। यह कदम अगस्त 2023 में अधिनियम की प्रारंभिक अधिसूचना के 16 महीने बाद आया है, जो देश में व्यापक डेटा गोपनीयता कानून की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023, व्यक्तियों के अधिकारों और व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाले व्यवसायों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। यह अधिनियम व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने, उसे संशोधित करने या हटाने का अधिकार देता है, जबकि व्यवसायों को डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी होगी और मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे।

यह अधिनियम सीमा-पार डेटा ट्रांसफर पर भी प्रतिबंध लगाता है, जिससे अनधिकृत पहुंच से डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कानून को लागू करने और शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (DPA) स्थापित की गई है। इस अधिनियम का पालन न करने पर कंपनियों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

चूंकि कंपनियों, ब्रांडों और विज्ञापनदाताओं को उपभोक्ताओं के डेटा तक व्यापक पहुंच प्राप्त होती है, इसलिए यह कानून डेटा गोपनीयता की सुरक्षा और वैध डेटा प्रोसेसिंग के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यह आने वाले वर्षों में भारत के डिजिटल परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मसौदा नियमों का सबसे उल्लेखनीय पहलू चरणबद्ध कार्यान्वयन दृष्टिकोण है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) के चयन और कार्यप्रणाली से संबंधित पांच नियम तुरंत लागू होंगे, जबकि अन्य नियम बाद की तारीख में प्रभावी होंगे। यह चरणबद्ध दृष्टिकोण संगठनों को नए नियमों के अनुरूप धीरे-धीरे समायोजित करने की अनुमति देगा।

Dakhal News 15 February 2025

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