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सिंगरौली जिले में बंधा कोल ब्लॉक के विस्थापितों के लिए मुआवजा और बसाहट के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है। अदालत ने इस मामले में कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है।
क्या है मामला?
सिंगरौली के बंधा कोल ब्लॉक के विस्थापितों को लामीदह ग्राम में बसाया जा रहा है, लेकिन इन विस्थापितों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और चीफ जस्टिस डिवीजन बेंच के न्यायाधीश विवेक जैन और सुरेश कुमार कैत ने प्रमुख सचिव राजस्व, कलेक्टर सिंगरौली, एसडीएम देवसर, तहसीलदार सरई, नायब तहसीलदार और ईएमआईएल कंपनी के मैनेजर को अवमानना नोटिस जारी किया।
अदालत का आदेश
हाई कोर्ट ने इन अधिकारियों को सात दिन के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि विस्थापितों को जल्द ही बसाहट और मुआवजा दिया जाए।
अगली सुनवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी, जब अदालत इन अधिकारियों द्वारा दायर जवाबों की समीक्षा करेगी और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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