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सूचना-प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने कथित तौर पर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया है कि वह प्रमुख मीडिया कानूनों में संशोधन के लिए एक मसौदा प्रस्ताव अगले 15 दिनों में पेश करेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जानकारी MIB ने शुक्रवार को हुई एक बैठक के दौरान ने निशिकांत दुबे की अगुवाई वाली समिति को दी।
अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य मीडिया नियमन को सख्त बनाना है, जिसमें फेक न्यूज, पेड न्यूज, मीडिया में सनसनीखेज रिपोर्टिंग और पत्रकारों द्वारा झेली जा रही चुनौतियों जैसी चिंताओं को दूर करने पर ध्यान दिया जाएगा।
इस सत्र के दौरान, समिति ने मीडिया से संबंधित विभिन्न कानूनों के प्रवर्तन की समीक्षा की, जिनमें प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स (PRP) अधिनियम 2023, सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2023, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 और प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 शामिल हैं।
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