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हल्द्वानी नगर निगम चुनाव में मेयर पद के दो प्रत्याशी और 30 पार्षद प्रत्याशियों ने अपने चुनाव खर्च का विवरण निर्वाचन विभाग को नहीं सौंपा है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया है। यह मामला निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण है।
खर्च का विवरण न देने पर रद्द हो सकता है निर्वाचन
हल्द्वानी नगर निगम चुनाव में मेयर पद के दो प्रत्याशी और 30 पार्षद प्रत्याशियों द्वारा अब तक अपने चुनाव खर्च का विवरण नहीं सौंपा गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ए.पी. बाजपेयी ने बताया कि प्रत्याशियों को वोटिंग से तीन दिन पहले व्यय प्रेक्षक को खर्च का विवरण दिखाना होता है। नोटिस जारी करने के बाद अगर प्रत्याशी खर्च का विवरण नहीं देंगे, तो उनका निर्वाचन रद्द हो सकता है। मेयर प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 25 लाख रुपये और पार्षद प्रत्याशियों के लिए 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
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