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सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में संशोधन करते हुए लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ) पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है। शुक्रवार, 17 जनवरी 2025 से यह संशोधित नियम लागू हो गए हैं, जिनके तहत एलसीओ पंजीकरण अब पूरी तरह ऑनलाइन होगा और मंत्रालय स्वयं उनका पंजीकरण प्राधिकारी होगा।
ऑनलाइन पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया
आवेदकों के विवरण, जैसे आधार, पैन, कंपनी पहचान संख्या (CIN), डायरेक्टर पहचान संख्या (DIN) आदि का सफल सत्यापन होने पर पंजीकरण प्रमाण पत्र रियल-टाइम में जारी किया जाएगा। साथ ही, पंजीकरण या नवीनीकरण के इनकार के खिलाफ अपील की सुविधा भी प्रदान की गई है।
पहले की प्रक्रिया
पहले एलसीओ पंजीकरण प्रक्रिया संबंधित क्षेत्र के स्थानीय मुख्य डाकघर में ऑफलाइन की जाती थी, जिसमें हेड पोस्टमास्टर पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करते थे। यह प्रक्रिया समय-साध्य और जटिल थी। साथ ही, पंजीकरण के बाद संचालन क्षेत्र केवल विशेष इलाकों तक सीमित रहता था।
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