संभल विवाद पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष को मिली राहत
संभल

संभल में मंदिर-मस्जिद विवाद से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जिला अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है, खासकर उस समय जब इस मामले में कई सालों से विवाद चल रहा था।

शाही जामा मस्जिद की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला

संभल का यह विवाद लंबे समय से जारी था, और हाल ही में यहां हिंसा भी हुई थी। जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। यह कदम शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा दायर की गई याचिका पर उठाया गया है। मुस्लिम पक्ष के लिए यह एक महत्वपूर्ण राहत है, क्योंकि इससे आगे की सुनवाई पर प्रभाव पड़ेगा।

अगली सुनवाई 25 फरवरी को

हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक किसी भी पूजा स्थल के सर्वेक्षण से संबंधित नए मुकदमों की सुनवाई नहीं की जाए। इस आदेश के बाद, मुस्लिम पक्ष के वकील शकील अहमद वारी ने बताया कि इस आदेश की एक प्रति अदालत में दाखिल कर दी गई है, और अगली सुनवाई 5 मार्च को तय की गई है।

यह फैसला इस विवाद में राहत का संकेत है, और अब यह देखना होगा कि आगामी सुनवाई में और क्या कदम उठाए जाते हैं।

Dakhal News 9 January 2025

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