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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL), इसके मैनेजिंग डायरेक्टर पुनीत गोयनका और एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा द्वारा दायर किए गए निपटान आवेदन (सेटलमेंट एप्लिकेशन) को खारिज कर दिया है।
SEBI (सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स) रेगुलेशंस, 2018 के तहत, कोई भी इकाई जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है या की जानी है, वह शुल्क का भुगतान करके और/या गैर-आर्थिक शर्तों का पालन करके कार्रवाई को निपटाने के लिए आवेदन कर सकती है।
गुरुवार को SEBI द्वारा जारी किए गए निर्णय में कहा गया है कि ZEEL, सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को एक नया शो-कॉज नोटिस (SCN) जारी किया जाएगा। इस नोटिस में पिछले शो-कॉज नोटिस के निष्कर्षों और आगे की जांच से प्राप्त अतिरिक्त निष्कर्षों को शामिल किया जाएगा।
आदेश में कहा गया, "नोटिसी 1 (ZEEL) और नोटिसी 3 (पुनीत गोयनका) ने अधिनिर्णय प्रक्रिया को निपटाने के लिए सेटलमेंट एप्लिकेशन दाखिल की थी। SEBI के पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल ने इन सेटलमेंट एप्लिकेशन को खारिज कर दिया और मामले को आगे की जांच के लिए SEBI को सौंप दिया।"
आदेश में यह भी कहा गया, "इस संबंध में, यह देखा गया है कि मामले की जांच पूरी होने के बाद, सक्षम प्राधिकरण ने SEBI अधिनियम, 1992 की धारा 11B के तहत नोटिसियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है।"
SEBI ने 6 जुलाई 2022 को तीनों इकाइयों को एक शो-कॉज नोटिस (SCN) जारी किया था। इस नोटिस में लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) रेगुलेशंस के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे।
इसके बाद, ZEEL और पुनीत गोयनका ने अधिनिर्णय प्रक्रिया को निपटाने के लिए आवेदन किया। हालांकि, SEBI के पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल ने इन एप्लिकेशनों को खारिज कर दिया और मामले को आगे की जांच के लिए भेज दिया।
SEBI ने कहा, "6 जुलाई 2022 का शो-कॉज नोटिस जिन्हें जारी किया गया उनसे वापस ले लिया गया है और तत्काल कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।"
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