
Dakhal News

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 24 घंटे सिंधी भाषा में दूरदर्शन चैनल शुरू करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। एनजीओ 'सिंधी संगत' द्वारा दायर इस याचिका में सिंधी भाषा के संरक्षण के लिए एक समर्पित चैनल शुरू करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को भी ऐसा कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि भाषा को संरक्षित करने के अन्य भी कई उपाय हो सकते हैं और इस तरह की मांग को लेकर सरकार पर कोई आदेश नहीं थोपा जा सकता।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया था।
नीतिगत मामला है, कोर्ट का हस्तक्षेप संभव नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यह मामला नीतिगत है और न्यायालय का इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने दूरदर्शन की ओर से दिए गए बयान का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सिंधी भाषा के कार्यक्रम पहले से ही तीन चैनलों– 'डीडी गिरनार', 'डीडी सह्याद्री' और 'डीडी राजस्थान' पर प्रसारित हो रहे हैं। ये चैनल्स उन क्षेत्रों में विशेष रूप से सिंधी समुदाय की सेवा कर रहे हैं जहां उनकी आबादी अधिक है।
सिंधी भाषा के संरक्षण पर अदालत की राय
कोर्ट ने कहा कि भाषा को संरक्षित करने के कई अन्य तरीके हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, साहित्यिक कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से। कोरट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी विशेष भाषा के लिए सरकार को एक अलग चैनल शुरू करना चाहिए।
सरकार के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता
दूरदर्शन द्वारा दिए गए बयान के अनुसार, लगभग 26 लाख सिंधी बोलने वालों के लिए एक अलग चैनल की वार्षिक लागत 20 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है, जो एक आर्थिक चुनौती हो सकती है। अदालत ने सरकार के इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि यह नीतिगत निर्णय है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
इस फैसले के बाद, यह स्पष्ट है कि सिंधी भाषा के संरक्षण के लिए केवल एक चैनल की मांग को लेकर अदालत का सहारा लेना उचित नहीं माना जाएगा, बल्कि इसके लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।
Dakhal News
All Rights Reserved © 2025 Dakhal News.
Created By:
![]() |