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चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने पेश होने के दिए आदेश
दरौली कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर कारोबार करने वाले आरजेडी विधायक बच्चा पांडे ने कंस्ट्रक्शन का काम करने के बदले में दो ठेकेदारों को चेक से पेमेंट किया था लेकिन चेक बाउंस होने पर पीड़ित की कहीं सुनवाई न होने पर पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिस पर सुनवाई करते हुए जज ने बिहार के आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर पेश होने के निर्देश दिए है।
चंपावत जिले के पाटी क्षेत्र में रहने वाले धन सिंह के दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय ने सड़क निर्माण में कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट इश्यू किया आपको बता दें कि बिहार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दरौली कंस्ट्रक्शन ने अल्मोड़ा जिले में सड़क निर्माण का काम किया था .. जिसमें चंपावत के पेटी ठेकेदार धन सिंह व उनके सहयोगी हरीश अधिकारी ने भी काम किया था जिसके एवज में दरौली कंस्ट्रक्शन कंपनी के बच्चा पांडे ने दोनों को 10-10 लाख के दो चेक दिए थे लेकिन बैंक ने चेक को बाउंस करार दिया जिसके बाद धन सिंह के वकील दीपक जोशी ने चेक जारी कर्ता को नोटिस जारी किया लेकिन नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया ऐसे में धन सिंह ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई जिस पर कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने चेक जारी करने वाले आरजेडी विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ समन जारी किया लेकिन बच्चा पांडे की ओर से कोई जवाब न मिलने पर जिला सत्र न्यायालय ने विधायक बच्चा पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर आरोपी बच्चा पांडे को न्यायालय के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए हैं
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