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दलित के शादी समारोह में की थी फायरिंग
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिगराम गर्ग उर्फ सौरव को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया पुलिस ने कोर्ट से शालिगराम की न्यायिक हिरासत की मांग की थी सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी शालिगराम को जमानत दे दी शालिगराम गर्ग पर पुलिस ने 9 दिन पहले FIR दर्ज की थी उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह सिगरेट पीते हुए और हाथ में कट्टा लेकर एक शादी समारोह में लोगों को धमकाते नजर आया था तब बवाल होने पर पुलिस ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था वकील शिव प्रताप सिंह ने बताया कि शालिगराम गर्ग और राजाराम तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था यहां दोनों पक्षों की ओर से बहस की गई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए अदालत में दलील रखी गई कि जो वीडियो बताया गया है, उसमें कट्टे की बात कही जा रही है, लेकिन वह स्पष्ट नहीं दिख रहा है दूसरे वीडियो पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसकी स्पष्ट रूप से जांच नहीं हो जाती जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने बताया- शालिगराम गर्ग और राजाराम तिवारी पर बमीठा थाने में एक केस दर्ज था दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया हमने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट से निवेदन किया कि मामला गंभीर है आरोपियों ने दलित परिवार के घर शादी में हंगामा किया जातिसूचक शब्द कहे गए फायर किया गया आज भी पीड़ित परिवार दहशत में है ... ऐसे में आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए कोर्ट द्वारा कहा गया कि अपराध 7 वर्ष से कम सजा से दंडनीय है आरोपियों ने पहली बार इस प्रकार का कृत्य किया है, इसलिए जमानत दी जाती है।
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