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अशेाक नगर। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बीएस जाटव ने जनपद पंचायत अशोकनगर की ग्राम पंचायत मढ़खेडा के तत्कालीन सचिव हॉल पदस्थ करैयाराय रामकुमार रघुवंशी को शासकीय कार्यो में लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलबंन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत अशोकनगर रहेगा। इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया गया।
जारी आदेशानुसार मढ़खेड़ा ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव रामकुमार रघुवंशी परफार्मेंस ग्रांड फण्ड जिला स्तर से सीसी खरंजा निर्माण कार्य में मूल्यांक ने 47,924 रुपये की अधिक राशि का आहरण किया गया।, जो वसूली योग्य है। उक्त संबंध में रामकुमार रघुवंशी को अपने पक्ष सर्मथन एवं शासन निर्देशानुसार युक्तिययुक्त अवसर प्रदान करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जबाव चाहा गया था। कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषजनक नहीं पाये जाने पर मप्र पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के सहपठित नियम न.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के प्रावधानों के तहत उक्त आरोप में रामकुमार रघुवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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