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अलग-अलग तरह के कॉस्मेटिक और बेबी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की मुसीबतें कुछ बढ़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी का बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये कदम पुणे और नासिक में लिए गए पाउडर के सैंपल में स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं मिलने की वजह से उठाया गया है। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पुणे और नासिक से कुछ सैंपल लिए थे जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं पाए गए हैं। जिस पर एफडीए का कहना है कि इससे नवजात बच्चों की सेहत पर बुरा असर होगा। इसी के चलते ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1940 के तहत शोकेस नोटिस जारी करते हुए कंपनी का बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द किया गया है। कंपनी को जारी किए गए नोटिस में यह सवाल पूछा गया है कि निलंबित और रद्द करने की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए और इस प्रोडक्ट के पूरे स्टॉक को बाजार से वापस बुलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मामले में कंपनी का कहना है कि हम दशकों से दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों और स्वतंत्र वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ मजबूती से अपने प्रोडक्ट के साथ खड़े हुए हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि बेबी पाउडर सुरक्षित होता है इसमें एस्बेस्टस नही होता जिससे कैंसर भी नही होता।
बता दें कि इस बेबी पाउडर को बेचना साल 2023 में कंपनी वैसे भी बंद करने वाली है पिछले महीने ही इस बात की जानकारी कंपनी की ओर से दी गई थी कि उसने अमेरिका में प्रोडक्ट की बिक्री बंद कर दी है। इसका कारण यह था कि इस प्रोडक्ट को लेकर हजारों कंज्यूमर ने सेफ्टी के चलते केस दर्ज कराए थे।
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