इंदौर। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि सोमवार से जिले में लॉकडाउन-5 शुरू हो गया है। सात दिन बाद इसकी पुन: समीक्षा की जायेगी। शहर में राजस्व अधिकारी, पुलिस और नगर निगम के कर्मचारी लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन कराएंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे इस लॉकडाउन के दौरान शांति और धैर्य बनाये रखें तथा लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करें।
उन्होंने जनता से कहा कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और काम की छूट दी जा रही है, मगर कुछ प्रतिबंध भी लगाये जा रहे हैं। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तथा मॉस्क, ग्लब्स और सेनेटाइजेशन का विशेष ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि आज एक जून से जिले में सभी बैंक निर्धारित समय पर खुलेंगे, मगर वहां भीड़भाड़ नहीं होना चाहिये। सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होना चाहिये। जिले में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जिले में कर्फ्यू लागू रहेगा।
दरअसल, कलेक्टर मनीष सिंह ने रविवार की रात नेहरू स्टेडियम में व्यापारियों, वरिष्ठ नागरिकों और अधिकारियों की बैठक लेकर लॉकडाउन-5 को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदौर जिले में आज एक जून से से लॉकडाउन-5 शुरू किया जा रहा है। जनता और जनप्रतिनिधियों की मांग पर जिला प्रशासन द्वारा दूध डेयरी,(घर-घर सप्लाई) मेडिकल शॉप और जरूरी उद्योग खोलने की छूट दी जा रही है, मगर दुकानों पर ग्राहक नहीं होना चाहिये और दुकानों का आधा शटर बंद रहना चाहिये और किसी भी ग्राहक को खेरची माल नहीं बेचा जायेगा। आज से स्कूल और कॉलेज में एक-तिहाई स्टॉफ के साथ कार्यालयीन गतिविधि संचालित करने की छूट दी गयी है। कक्षाएं स्थगित रहेंगी। खिलाड़ी खेल मैदान में आज से खेल सकेंगे, मगर वहाँ पर दर्शकों की भीड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिये। जिला प्रशासन द्वारा सुबह 5 बजे से 8 बजे तक मॉर्निंग वाकर्स को मॉनिंग वॉक के लिये छूट दी गयी है। इंदौर नगर के जोन-दो में मोबाइल शॉप और मोबाइल रिपेरिंग शॉप चालू रहेंगी,जिससे लोग मोबाइल और लैपटॉप सुधरवा सकें।
उन्होंने कहा कि सब्जी और फल की दुकानें बंद रहेंगी, मगर ठेले और मेटाडोर के जरिये दुकानदार घर-घर सब्जी सप्लाई कर सकेंगे। जिले में निर्माणाधीन निर्माण कार्य भी कल से शुरू किये जाने की अनुमति दी गयी है, मगर इंदौर नगर के मध्य क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण कार्य फिलहाल शुरू नहीं किया जायेगा। किसी भी प्रकार का शासकीय या अशासकीय नया निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जायेगा। बिना अनुमति के दुकान खोलने पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम द्वारा दुकान का लायसेंस निरस्त कर दिया जायेगा और दुकान सील कर दी जायेगी। कन्टेनमेंट एरिया में सारी गतिविधियां पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। दुकान, मॉल, शॉपिंग सेंटर, मैरिज गार्डन, शादी का जुलूस जैसी गतिविधियाँ पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। बस सेवा, ऑटो, टेम्पो आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के माध्यम से लॉकडाउन-5 का कड़ाई से पालन कराया जायेगा। नगर निगम के जोनल ऑफिसर भी पुलिस और राजस्व अधिकारियों के साथ दौरा करेंगे। शुरू के 5 दिन तक जनता को समझाइश देकर सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता और मॉस्क लगाने तथा सेनेटाइजर लगाने, हाथ साफ रखने और सार्वजनिक स्थनों पर न थूकने की हिदायत दी जायेगी। पाँच दिन बाद से अर्थदण्ड लगाया जायेगा।
डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि इंदौर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिये लॉकडाउन बढ़ाना जिला प्रशासन की मजबूरी है। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिये जनजागरूकता और जनसहयोग जरूरी है। लॉकडाउन को राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी मिलकर सामूहिक दौरा करेंगे और नियमों का कड़ाई से पालन करायेंगे। पुलिसकर्मी जनता पर कड़ी नजर रखेगी और कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे। आज से बैंक और एटीएम में भीड़ बढऩे की संभावना है। पुलिस को इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है।