मध्यप्रदेश में नेशनल लोक अदालत शुरू आपसी समझौते से हो रहा प्रकरणों का निराकरण
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भोपाल/इंदौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर प्रदेश में हाईकोर्ट से लेकर जिला एवं सत्र न्यायालयों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ सुबह 10.30 बजे हुआ। इस लोक अदालत के लिए गठित विभिन्न खंडपीठों में आपसी सुलह-मशबिरे के आधार पर लम्बित प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पक्षकार लोक अदालत में पहुंच रहे हैं।

प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, बैंक रिकबरी संबंधी मामले, एमएसीटी (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर एवं बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोडक़र), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी मामले तथा बैंक रिकवरी, 138 एनआईएक्ट, जलकर, एवं विद्युत संबंधी पूर्ववाद (प्रीलिटिगेशन) आदि राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के लिए रखा जाएगा। 

जिला प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेशभर में नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ शनिवार को सुबह 10.20 बजे हो चुका है। जिला न्यायालय, समस्त तहसील न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं सहकारी संस्थाओं में आयोजित इस लोक अदालत में लम्बित मामलों की सुनवाई जारी है। इन प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने समस्त पक्षकार एवं उनके अधिवक्तों से अपील की है कि वे अपने प्रकरण अधिक से अधिक संख्या में निपटाकर लोक अदालत योजना का लाभ उठाएं।
Dakhal News 8 February 2020

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