मैरिटल रेप के विरुद्ध कानून जरूरी है पर ऐहतियात रखें
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फेमिनिस्टों और एमआरए (मेन्स राइट्स एक्टिविस्ट्स) के बीच टकराव विचारधाराओं के संघर्ष के कारण ही नहीं, बल्कि उचित कानूनों की कमी के कारण भी है। भारत में मैरिटल रेप (वैवाहिक-दुष्कर्म) के मुद्दे से ज्यादा इस बात को कोई और नहीं उजागर करता।

 

मैरिटल रेप एक हकीकत हैं। पत्नी का पति द्वारा यौन-शोषण किया जा सकता है। क्या विवाह का मतलब पूर्ण और बिना शर्त सहमति है? नहीं। और ‘नहीं’ का मतलब हमेशा ‘नहीं’ होता है। विवाह सेक्स के लिए अनुबंध नहीं है। महिलाएं अपने पतियों की जागीर नहीं हैं, बल्कि कानून के तहत वे उन्हीं के समान एक स्वतंत्र-व्यक्ति हैं।

 

यही कारण है कि जबरन बनाए जाने वाले शारीरिक सम्बंध दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं। वे सहमति के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। क्या मैरिटल रेप कानून से परिवारों में टूट उत्पन्न हो जाएगी? नहीं। उलटे, एब्यूज़ से परिवार टूटते हैं, कानूनों से नहीं।

 

फिर क्या कारण है कि सरकार मैरिटल रेप के अपराधीकरण को ‘अत्यधिक कठोर’ करार दे रही है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे कानून जेंडर-न्यूट्रल नहीं होते। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता कि सत्ता की डायनैमिक्स स्वाभाविक रूप से महिलाओं के खिलाफ है, जिसका श्रेय हजारों सालों की पितृसत्ता को जाता है।

 

जब महिलाओं को पुरुषों के हाथों हिंसा का सामना करना पड़ता है, तो वे इसका प्रतिकार करती हैं। लेकिन मुट्ठी भर महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए बनाए कानूनों का दुरुपयोग करके इस बात को बहुत आगे तक बढ़ा दिया है।

 

ये 1% महिलाएं अन्य 99% को नुकसान पहुंचा रही हैं। इन 1% महिलाओं द्वारा कानूनी ब्लैकमेलिंग और झूठे मामलों के कारण, मैरिटल रेप जैसे कानूनों को दुर्भाग्य से ऐसा विशेषाधिकार माना जाने लगा है, जिन्हें महिलाएं अब गंवा चुकी हैं।

 

फेमिनिस्टों का मानना ​​है कि अगर कानून जेंडर-न्यूट्रल बनाए गए तो पुरुष इसका दुरुपयोग करेंगे। वहीं पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्टों का मानना ​​है कि अगर कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए तो महिलाएं इसका दुरुपयोग करेंगी। दोनों अपने तरीके से सही हैं।

 

यही कारण है कि हिंसा और एब्यूज़ को सभी के लिए मुद्दा माना जाना चाहिए, न कि केवल महिलाओं के लिए। कानूनों की पक्षपातपूर्ण व्याख्या (जैसे दहेज या घरेलू हिंसा कानून) को समाप्त किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को सुरक्षा-उपायों की आवश्यकता है कि आरोपों का इस्तेमाल व्यक्तिगत हिसाब बराबर करने के लिए न किया जाए।

 

दुर्व्यवहार के मामलों में पुरुष-पीड़ितों की कानूनी मान्यता की कमी को समाप्त किया जाना चाहिए। पुरुषों को गलत तरीके से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए या पर्याप्त सबूतों के बिना दोषी नहीं माना जाना चाहिए। उचित प्रक्रिया और कानूनी-तंत्र को महिलाओं और पुरुषों को गलत आरोपों से बचाना चाहिए। एक जेंडर को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के बजाय हमारा लक्ष्य निष्पक्षता, कानूनों के दुरुपयोग को रोकना और जेंडर-न्यूट्रल सुरक्षा की वकालत करना हो।

 

जब तक कानून समानतापूर्ण नहीं होंगे- कि हां, महिलाएं भी धोखा दे सकती हैं, झूठे आरोप लगा सकती हैं, हिंसा कर सकती हैं- हमारे देश के लोग समान नहीं हो सकते। ये सच है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा पीड़ित हैं- लेकिन यह समानतापूर्ण कानूनों के विरोध में दिया जाने वाला तर्क नहीं हो सकता।

 

दुनिया के केवल 36 देश ऐसे हैं, जो मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानते, और भारत उनमें से एक है। दुनिया की रेप-कैपिटल के रूप में पहले ही बदनाम भारत की प्रतिष्ठा को इससे मदद नहीं मिलती। इसमें आगे बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हर चीज का दस्तावेजीकरण करें। गलत संदेशों का स्क्रीनशॉट लें।

 

अनुचित बातचीत का ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करें। सीसीटीवी लगाएं। चाहे यौन उत्पीड़न हो या मैरिटल रेप, आपको अपने केस को मजबूत बनाना होगा। सबूत होंगे तो आपके पास न्याय के लिए लड़ने का मौका होगा। यह न भूलें कि यौन-हिंसा पहले ही घरेलू-हिंसा के अंतर्गत आती है।

 

याद रखें , पुरुष और महिला एक-दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। महिलाओं और पुरुषों- दोनों की लड़ाई पितृसत्ता से है, जो महिला-पुरुष दोनों के साथ अन्याय करती है। हमें इसी के लिए लड़ना चाहिए, मिलकर लड़ेंगे तो मजबूत बनेंगे। 

Dakhal News 8 October 2024

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